छत्तीसगढ़ में होगी गौतस्कर को 7 साल की जेल

गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी संभव नहीं

डीजीपी अशोक जुनेजा ने गौ वंश दुधारू गाय और मांस बिक्री और परिवहन के रोकथाम के लिए और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए निर्देश जारी कर कार्यवाही का आदेश दिया जिसके मुताबिक अब छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी करते पकड़े जाने पे 7 साल जेल और 50000 तक जुर्माना होगा

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